मुजफ्फरनगर । चर्चित जान मोहम्मद हत्याकांड में -5 आरोपियों को उम्र कैद और 14,14 हज़ार रुपये का जुर्माना किया गया है। जुर्माने की रकम से 20 हज़ार रुपये मृतक के पिता की मिलेंगे।
गत दो जनवरी 2007 को थाना ककरौली के ग्राम खेड़ी फिरोजाबाद में पुरानी रंजिश को लेकर मस्जिद में हत्या के मामले में पांच आरोपियों भूरा, सदा हसन ,मुनव्वर , ज़हीर आलम ,मुदारसिर को उम्र कैद व 14,14 हज़ार रुपये का जुर्माना किया गया है जुर्माने की रकम से 20 हज़ार रुपये मृतक के पिता आबाद मोहम्मद को दिए जाने के कोर्ट ने आदेश दिए हैं । एक आरोपी जावेद को सबूत के अभाव में बरी कर दिया है। मामले की सुनवाई ज़िलाज़ज़ चवन प्रकाश की कोर्ट में हुई अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता राजीव शर्मा ने पैरवी की वादी की ओर से ठाकुर दुष्यंत सिंह ने पैरवी की।
अभियोजन की कहानी के अनुसार गत 2 जनवरी 2007 को थाना कांकरोली के ग्राम खेड़ी फिरोजाबाद में पुरानी रंन्जिश को लेकर जान मोहमद की हत्या कर दी गई थी। घटना के संबंध में सात आरोपियों को नामजद किया गया सुनवाई के चलते एक आरोपी मुकर्रम की मौत हो गई जबकि एक आरोपी बरी हो गया।