मुजफ्फरनगर । जिलाधिकारी चंद्र भूषण सिंह ने बताया कि मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या 15/2022-सीएक्स-3, गृह (गोपन) अनुभाग-3, लखनऊ दिनांक 04 जनवरी 2022 के अन्तर्गत गृह (गोपन) अनुभाग-3 के आदेश संख्या 1054/ 2021-सीएक्स-3, दिनांक 19.6.2021 व आदेश संख्या 2141/2021-सीएक्स-3, दिनांक 24.12.2021 के क्रम में सम्यक् विचारोपरांत वर्तमान में कोरोना के बढते संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए निम्न निर्देश दिनांक 06.1.2022 से लागू करने के आदेश निर्गत किये गये है। अतः उक्त निर्देशों को जनपद मुजफ्फरनगर में निम्न प्रकार लागू किया जाता है। अनिवार्यता शर्त का उल्लंघन होने पर महामारी अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी:-
1- जनपद में स्थापित पी0ए0 सिस्टम के माध्यम से कोविड-19 से बचाव एवं सुरक्षा विषयक मानकों/सुझावों के साथ कोविड वैक्सीनेशन के संबंध में प्रभावी प्रचार-प्रसार कराया जायें। यह भी सुनिश्चित कराया जाए कि सभी पी0ए0 सिस्टम सदैव क्रियाशील रहे व प्रचार-प्रसार के प्रयासों को और अधिक सशक्त किया जायें।
2- 15 वर्ष से 18 वर्ष की आयु के बच्चों के कोविड टीकाकरण को और अधिक गतिशील बनाने हेतु अस्पतालों के अलावा अन्य स्थानों जैसे कि स्कूल, कालेज इत्यादि का भी उपयोग किया जायें।
3- सोशल डिस्टेन्सिंग का प्रभावी पालन कराने हेतु राशन की दुकान व अन्य दुकानों में दो गज की दूरी रखते हुए स्थानों पर गोले बनाकर चिन्हांकन किया जाए ताकि दुकानों पर उपस्थित व्यक्तियों में उचित दूरी बनी रहें।
4- स्थानीय मण्डियों/साप्ताहिक मार्केट को इस प्रकार संचालित किया जाए, जिससे वहां फुटकर बिक्री आदि के कारण भीड-भाड न हो सकें एवं नियंत्रित तरीके से कार्य हो सकें। यदि आवश्यक हो तो जनपद स्तर पर मण्डियों/मार्केट को भीड-भाड वाले स्थानों से दूर अथवा अन्य खुले स्थानों पर कोविड प्रोटोकाल के नियमों का पालन करते हुए स्थानान्तरित किया जायें। अलग-अलग दुकानों को अलग-अलग समय पर खोला जायें, जिससे एक ही समय में अधिक व्यक्ति एकत्रित न होने पाए और सोशल डिस्टेन्सिंग का पालन सुनिश्चित किया जा सकें। सभी प्रमुख मण्डियों में प्रातः 4.00 बजे से 8.00 बजे के बीच ट्रकों की आवाजाही निर्बाध रूप से करायी जायें। यह अपेक्षा की जाती है कि पुलिस अधीक्षक तथा अपर जिला मजिस्टेªट प्रातः 4.00 बजे से प्रातः 8.00 बजे के मध्य संयुक्त रूप से निरीक्षण करें कि उक्त व्यवस्था समुचित रूप से निरीक्षण करें कि उक्त व्यवस्था समुचित रूप से चलती रहें। निदेशक मण्डी परिषद संबंधित जनपद के मण्डी समितियों से समन्वय स्थापित कर उक्त व्यवस्था सुनिश्चित करें।
5- दुकानों, रेस्टोरेन्ट/होटल के रेस्टोरेन्ट एवं इंटिग ज्वायेंट्स के द्वार पर पल्स आॅक्सीमीटर, इन्फ्रारेड थर्मामीटर तथा सेनेटाइजर के साथ कोविड हेल्प डेस्क स्थापित किया जायें तथा मास्क नही तो सामान नही का अनुपालन कराने हेतु व्यापार मंडल से समन्वय स्थापित कर अनुसरण किया जायें।
उपरोक्त के अतिरिक्त जनपद स्तर पर कोरोना के संक्रमण के दृष्टिगत गे्रडेड रिस्पान्स हेतु निम्न निर्देश दिये जाते हैः-
जनपद में 1000 से अधिक ऐक्टिव केसेज होने पर
(1) धार्मिक संस्थाओं एवं धार्मिक स्थानों पर कोविड हेल्प डेस्क स्थापित कर एवं मास्क का प्रयोग सुनिश्चित कराया जायें।
(2) पुरातत्व विभाग के स्मारक, वन्य प्राणि उद्यान (चिडियाघर) एवं क्लब में कोविड हेल्प डेस्क स्थापित कर स्क्रीनिंग की व्यवस्था एवं मास्क का प्रयोग सुनिश्चित कराया जायें।
(3) स्वीमिंग पूल/वाटर पार्क एवं जिम बन्द रहेगें।
(4) रेस्टोरेन्ट/होटल के रेस्टोरेन्ट/फूड ज्वाइंटस एवं सिनेमा हाल 50ः की क्षमता के साथ संचालित होगें। इनमें भी कोविड हेल्प डेस्क स्थापित कर स्क्रीनिंग की व्यवस्था एवं मास्क का प्रयोग सुनिश्चित कराया जायें।
(5) कक्षा-10 तक सभी शैक्षणिक संस्थान दिनांक 06.01.2022 से 14.1.2022 तक बन्द रहेगें।
(6) 15 वर्ष से 18 वर्ष के छात्रों को वैक्सीन लगने पर 02 दिन का अवकाश दिया जायें।
(7) रात्रि कालीन कफ्र््यू रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 06.00 बजे तक लागे रहेगा।
(8) प्ज् एवं प्ज्म्ै से संबंधित निजी कम्पनियाॅ वर्क फ्राम होम की व्यवस्था को लागू करना प्रोत्साहित करेंगी।
(9) शादी समारोह व अन्य आयोजनों में व्यक्तियों की उपस्थिति निम्नवत शर्तो/प्रतिबन्धों के अनुसार रहेेंगीः-
(प) बन्द स्थानों में एक समय में अधिकतम 100 से अनधिक आमंत्रित अतिथियों को मास्क की अनिवार्यता, दो गज की दूरी, सेनेटाइजर का उपयोग एवं कोविड-19 प्रोटोकाॅल के अनुसार अन्य सावधानियों के साथ अनुमति होगी। कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना प्रवेश द्वार पर की जाएगी।
(पप) खुले स्थानों में एक समय में ग्राउण्ड की क्षमता के 50ः तक आमंत्रित अतिथियों को मास्क की अनिवार्यता, दो गज की दूरी, सेनेटाइजर का उपयोग एवं कोविड-19 प्रोटोकाॅल के अनुसार अन्य सावधानियों के साथ अनुमति होगी। कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना प्रवेश द्वार पर की जाएगी।
उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। उपरोक्त दिशा-निर्देश अग्रिम आदेशों तक लागू रहेंगे। इस कार्यालय द्वारा निर्गत पूर्व आदेशों में उल्लिखित अन्य प्रतिबन्ध/छूट यथावत रहेंगे।