गत 20 अगस्त 2013 को शाहपुर के ग्राम शोरम में मारपीट व षड्यंत्र रचने के मामले मे विशेष अदालत एमपी एमएलए कोर्ट ने पूर्व भाजपा विधायक उमेश मालिक, नौराज, रामपाल, बिजेंद्र, सुधीर, मनीष को सबूत के अभाव में बरी कर दिया है।
आज सभी आरोपियों के पेश होने पर विशेष अदालत के पीठासीन अधिकारी देवेन्द्र कुमार फौजदार ने सबूत के अभाव में बरी कर दिया है अभियोजन पक्ष के गवाह हों ने कहानी का समर्थन नहीं किया था बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्यामली सिंह व विक्रांत मालिक ने पैरवी की ।
बताएं कि सुनवाई के चलते एक आरोपी सम्राट की मृत्यु हो गई थी। घटना के संबंध में वादी वाजिद ने 7 के विरुद्ध मामला दर्ज कराया था। एम रहमान
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