शनिवार, 2 मार्च 2024

बलात्कारी सौतेले पिता को सात साल की सजा


मुजफ्फरनगर। 19 वर्षीय लकड़ी के साथ बलात्कार के आरोपी सौतेले पिता को 7 वर्ष की सजा व 15 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है। 

शामली के थाना कांधला के एक गाँव मे 19 वर्ष की ल़डकी के साथ बलात्कार के मामले मे आरोपी सौतेले पिता को सात वर्ष की सजा व 15 हजार रुपये का जुर्माना किया गया है। पीड़िता की दौरान मुकदमा मौत हो चुकी है। मामले की सुनवाई विशेष पॉस्को अदालत एक के पीठासीन अधिकारी रितेश सचदेवा की कोर्ट मे हुई अभियोजन की ओर से ऐ डी जी सी कुलदीप सिंह पुंडीर ने 5 गवाह पेश कर पैरवी की। 

अभियोजन की कहानी के अनुसार 10 जून 2016 को आरोपी सौतेले पिता ने खुद पुलिस मे मामला दर्ज कराया था कि पीड़िता को तीन व्यक्ती जबरन बाइक पर बैठा के ले गए लेकिन जांच के दोरान पीड़िता ने 164 के बयानों मे अपने सौतेले पिता पर ही आरोप लगाया कि उसका सौतेले पिता ही उसके साथ मारपीट कर बलात्कार कर्ता था बाद मे उसे घर से निकाल दिया पुलिस ने उसके बयानों के आधार पर तीन नामजद आरोपियों के नाम निकालकर वादी व पीड़िता के सौतेले पिता को नामजद कर आरोप पत्र कोर्ट मे दाखिल किया।  एम रहमान

कोई टिप्पणी नहीं:

Featured Post

बीए की छात्रा से ट्यूबवेल पर गैंगरेप

मुजफ्फरनगर। तमंचे की नोक पर बीए की छात्रा से गैंगरेप के मामले में रिपोर्ट दर्ज की गई है।  बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में कॉफी पिलाने ...