मुजफ्फरनगर । नाबालिग से शादी का झांसा देकर दुष्कर्म व धमकी देने के आरोपी जावेद को 20 वर्ष की सजा व 34 हजार रुपये का जुर्माना किया गया है।
गत 28 मई 2022 को थाना कोतवाली इलाके मे एक विवाहित युवक दुबारा शादी का झांसा देकर दुष्कर्म ,जान से मारने की धमकी के मामले मे आरोपी जावेद को 20 वर्ष की सजा व 34 हजार रुपये का जुर्माना किया गया है जुर्माने की रकम से 30 हजार रुपये पीड़िता को देने होंगे मामले की सुनवाई विशेष अदालत पॉस्को के पीठासीन अधिकारी बाबूराम की कोर्ट मे हुई अभियोजन की ओर से विशेष अभियोजक दिनेश शर्मा व मनमोहन वर्मा ने पैरवी की।
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