देहरादून । उत्तराखंड के गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (से नि) ने यूसीसी विधेयक अनुमोदन के लिए राष्ट्रपति को भेज दिया है। राजभवन ने इस पर विचार करने के बाद विधायी विभाग को भेजा था। विधायी के माध्यम से राष्ट्रपति को भेजा गया है। चूंकि यह संविधान की समवर्ती सूची का विषय है, इसलिए बिल अनुमोदन के लिए राज्यपाल से राष्ट्रपति को भेजा गया।
विधानसभा से यूसीसी बिल पास होने के बाद इसे राजभवन भेजा गया। इस पर राष्ट्रपति को फैसला लेना है। वहां से मुहर लगने के बाद राज्य में कानून लागू हो जाएगा। विधेयक में सभी धर्म-समुदायों में विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता और विरासत के लिए एक कानून का प्रावधान है। महिला-पुरुषों को समान अधिकारों की सिफारिश की गई है। अनुसूचित जनजातियों को इस कानून की परिधि से बाहर रखा गया है।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें