मुजफ्फरनगर । नाबालिग को बहला फुसलाकर ले जाने तथा दुष्कर्म करने के आरोपी को 20 वर्ष कठोर कारावास तथा 37 हजार रुपये अर्थदण्ड तथा पीड़िता की अश्लील वीडियों बनाकर वायरल करने के आरोपी को 04 वर्ष कारावास तथा 1.09 लाख रुपये के अर्थदण्ड की कराई गई सजा- मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन करते हुए गुणवत्तापूर्ण विवेचना सम्पादित कर तथा अभियोजन की सशक्त पैरवी के तहत माननीय न्यायालय ने सज़ा सुनाई।
थाना खतौली पुलिस को लिखित तहरीर देते हुए अवगत कराया गया कि अभियुक्त शिवकुमार पुत्र समय सिंह निवासी ग्राम दूधली थाना खतौली, मुजफ्फरनगर द्वारा वादी की नाबालिग पुत्री को बहला-फुसलाकर लेजाने तथा दुष्कर्म करने तथा अभियुक्त विदेश पुत्र धर्मवीर निवासी ग्राम दूधली थाना खतौली, मुजफ्फरनगर द्वारा पीडिता का अश्लील वीडियों बनाकर वायरल करने की घटना कारित की गयी है। वादी द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर थाना खतौली पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 175/23 धारा 363, 376(एबी), 354सी, 504, 506 भादवि व 5/6, 11/12 पॉक्सो अधिनियम व धारा 67(ख) आईटी एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया तथा घटना की गंभीरता के दृष्टिगत अभियुक्तगण की यथाशीघ्र गिरफ्तारी हेतु टीम का गठन किया गया था। थाना खतौली पुलिस द्वारा अभियुक्तगण उपरोक्त को दिनांक 14.04.2023 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया तथा साक्ष्य संकलन की कार्यवाही पूर्ण करते हुये गुणवत्तापूर्वक विवेचना संपादित कर अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध दिनांक 22.04.2023 को आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया।
नाबालिग को बहला फुसलाकर ले जाना तथा दुष्कर्म करने जैसे जघन्य अपराध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरनगर श्री अभिषेक सिंह के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी खतौली डा0 रविशंकर के नेतृत्व में थाना खतौली स्तर से प्रभावी पैरवी की गयी व समस्त गवाहों को समय से माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित कराया गया एवं विशेष लोक अभियोजक श्री मनमोहन वर्मा व श्री दिनेश कुमार शर्मा द्वारा प्रभावी पैरवी की गई। अभियोजन व पुलिस की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरुप आज दिनांक 17.02.2024 को माननीय न्यायालय विशेष पोक्सो कोर्ट न्यायाधीश श्री बाबूराम द्वारा आरोपी शिवकुमार उपरोक्त को धारा 363, 376(एबी), 504, 506 भादवि व 5/6 पॉक्सो अधिनियम के अन्तर्गत 20 वर्ष कठोर कारावास तथा 37 हजार रुपये अर्थदण्ड तथा अभियुक्त विदेश उपरोक्त को धारा 354(सी), 504, 506 भादवि व 11/12 पॉक्सो अधिनियम व 67(ख) आईटी एक्ट के अन्तर्गत 04 वर्ष कारावास तथा 01 लाख 09 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
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