मंगलवार, 27 फ़रवरी 2024

किशोर के हत्यारे को उम्रकैद व जुर्माना


मुजफ्फरनगर । 17 वर्ष के किशोर की हत्या मे आरोपी अजीत को उम्रकैद व 5 हजार रुपये का जुर्माना किया गया है। 

गत 9 सितंबर 2013 को थाना शाहपुर के ग्राम शौरम मे एक 17 वर्ष के बालक अंकुर की हत्या कर शव को  छिपाने के मामले मे आरोपी  अजीत को उम्रकैद कैद व 5 हजार रुपये का जुर्माना किया गया है। मामले की सुनवाई एडीजे 9 के पीठासीन अधिकारी कनिष्ठ कुमार सिंह की अदालत में हुई अभियोजन की ओर से एडीजीसी रेणु शर्मा व सहदेव सिंह ने पेर रवि की  सह आरोप नाबालिग घोषित होगया था। 

अभियोजन के अनुसार गत 9 सितंबर 2013 को थाना शाहपुर के ग्राम शौरम में वादी  वीर सेन के 17 साल के अंकुर को अजीत व सुनील बुलाकर ताश खेलने लगाए थे। बाद में उसका शव खेत में पड़ा मिला था। सुनवाई के चलते सुनील नाबालिग घोषित हो गया था, जबकि अजीत के विरुद्ध सुनवाई चली। एम रहमान

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