नई दिल्ली। क्लास एक में दाखिले के लिए सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के तहत सभी राज्यों को निर्देश जारी किया है। यह निर्देश क्लास एक में एडमिशन की उम्र सीमा को लेकर जारी किया गया है। राज्य सरकारों के साथ सभी केंद्र शासित प्रदेशों को भी ये निर्देश जारी किए गए हैं। जारी निर्देश में क्लास एक में दाखिले के लिए एनईपी के अनुसार न्यूनतम उम्र सीमा अपनाने को कहा गया है।
राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को लिखे पत्र में शिक्षा मंत्रालय (एमओई) के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने 2020 में एनईपी लॉन्च होने के बाद से कई बार जारी किए गए अपने निर्देशों को दोहराया है। कक्षा 1 में दाखिले के लिए बच्चे की उम्र कम से कम 6 वर्ष होनी चाहिए। इसी तरह का एक नोटिस पिछले साल भी जारी किया गया था। शिक्षा मंत्रालय की ओर से 15 फरवरी 2023 को जारी पत्र में कहा गया है कि नए शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए जल्द ही एमडिशन प्रक्रिया शुरू होने वाली है। उम्मीद है कि राज्य/केंद्रशासित प्रदेश में अब ग्रेड- I में प्रवेश के लिए आयु 6+ कर दी गई है।
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