प्रयागराज। हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी में पूजा अर्चना के आदेश पर किसी तरह की रोक नहीं लगाई है। वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर स्थित व्यास जी के तहखाने में पूजा अर्चना शुरू किए जाने के मामले में सोमवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। जिला जज वाराणसी के आदेश के खिलाफ दाखिल की गई मुस्लिम पक्ष की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज भी सुनवाई पूरी नहीं हो सकी। हाईकोर्ट में करीब एक घंटे बीस मिनट तक मामले की सुनवाई हुई, जिसमें ज्ञानवापी मस्जिद की इंतजामिया कमेटी और यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के वकीलों पक्ष रखा। हालांकि हिंदू पक्ष और यूपी सरकार को अपनी दलीलें पेश करने का मौका नहीं मिला। मामले में अब 15 फरवरी को फिर से अदालत सुनवाई करेगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई होने तक पूजा अर्चना के आदेश पर किसी तरह की रोक नहीं लगाई है। सोमवार को सुनवाई के बावजूद व्यास तहखाने में पूजा अर्चना जारी रहेगी।
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