बुधवार, 7 फ़रवरी 2024

बालक के साथ कुकर्म के आरोप मे आरोपी को 20 वर्ष की सजा


मुजफ्फरनगर। गत 8 जनवरी 2018 को थाना कोतवाली के एक गाँव मे एक नाबालिग बालक को ईख के खेत मे ले जाकर कुकर्म करने के आरोप मे आरोपी मोहित को 20 वर्ष की सजा व 30 हजार रुपये जुर्माना किया गया हे मामले की सुनवाई विशेष अदालत पॉस्को एक के पीठासीन अधिकारी रितेश सचदेवा की कोर्ट मे हुई अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक प्रदीप बाल यान व विक्रांत राठी ने 5 गवाह पेश कर मजबूत पेर रवि  की। 

अभियोजन की कहानी के अनुसार गत 8 जनवरी 2018 को नगर कोतवाली के एक गाँव मे जंगल के लिए गए एक नाबालिग को ईख के खेत मे लेज़र कुकर्म किया बाद मे पीडित ने अपने भाई को घटना बताई भाई ने मामला दर्ज कराया एम रहमान

कोई टिप्पणी नहीं:

Featured Post

बीए की छात्रा से ट्यूबवेल पर गैंगरेप

मुजफ्फरनगर। तमंचे की नोक पर बीए की छात्रा से गैंगरेप के मामले में रिपोर्ट दर्ज की गई है।  बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में कॉफी पिलाने ...