मुजफ्फरनगर। गत 8 जनवरी 2018 को थाना कोतवाली के एक गाँव मे एक नाबालिग बालक को ईख के खेत मे ले जाकर कुकर्म करने के आरोप मे आरोपी मोहित को 20 वर्ष की सजा व 30 हजार रुपये जुर्माना किया गया हे मामले की सुनवाई विशेष अदालत पॉस्को एक के पीठासीन अधिकारी रितेश सचदेवा की कोर्ट मे हुई अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक प्रदीप बाल यान व विक्रांत राठी ने 5 गवाह पेश कर मजबूत पेर रवि की।
अभियोजन की कहानी के अनुसार गत 8 जनवरी 2018 को नगर कोतवाली के एक गाँव मे जंगल के लिए गए एक नाबालिग को ईख के खेत मे लेज़र कुकर्म किया बाद मे पीडित ने अपने भाई को घटना बताई भाई ने मामला दर्ज कराया एम रहमान
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