मुजफ्फरनगर। गत 12 मई 2020 को थाना मंसूर पुर के ग्राम नाव ला मे घर मे सो रहा मेहरबान की उसी के बेटे द्वारा नल के हत्थे से हत्या करने के मामले मे आरोपी रिहान को उम्रकैद व दस हजार रुपये का जुर्माना किया गया हे मामले की सुनवाई ऐ डी जे 4 अशोक कुमार की कोर्ट मे हुई अभियोजन की ओर से ऐ डी जी सी राम निवास पाल ने पैरवी की।
अभियोजन के अनुसार मेहरबान अपने घर के अगन मे सो रहा था पिता से नाराज उसके बेटे रिहान ने नल की हत्थे को उसके सिर पर मार कर हत्या करदी मेहरबान के दूसरे बेटे ने मामला दर्ज कराया। एम रहमान
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