बुधवार, 31 जनवरी 2024

हत्यारोपी को आजीवन कारावास की सजा

मुजफ्फरनगर । हत्या के  01 आरोपी को आजीवन कारावास तथा अर्थदण्ड की कराई गई सजा- मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन करते हुए गुणवत्तापूर्ण विवेचना सम्पादित कर तथा अभियोजन की सशक्त पैरवी के तहत न्यायालय ने सज़ा सुनाई। 

अवगत कराना है कि दिनांक 18.06.2017  को वादी नरेश कुमार पुत्र मूलचंद निवासी ग्राम मोरकुक्का थाना मंसूरपुर, मुजफ्फरनगर द्वारा थाना मंसूरपुर पुलिस को लिखित तहरीर देते हुए अवगत कराया गया कि अभियुक्त  गोविन्द मण्डल पुत्र सत्यवान मण्डल निवासी जाफरगंज, थाना फरक्का जनपद मुर्शिदाबाद द्वारा वादी के बड़े भाई स्व0 विजयपाल की हत्या करने की घटना कारित की गयी है। वादी द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर थाना मंसूरपुर पुलिस द्वारा तत्काल मु0अ0सं0 335/2017 धारा 302 भादवि पंजीकृत किया गया तथा घटना की गंभीरता के दृष्टिगत अभियुक्त की यथाशीघ्र गिरफ्तारी हेतु टीम का गठन किया गया था। थाना मंसूपपुर पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को दिनांक 18.06.2017 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया तथा साक्ष्य संकलन की कार्यवाही पूर्ण करते हुये गुणवत्तापूर्वक विवेचना संपादित कर अभियुक्त के विरुद्ध दिनांक 16.09.2017 को आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया।  हत्या जैसे जघन्य अपराध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरनगर श्री अभिषेक सिंह के निर्देशन में तथा क्षेत्राधिकारी खतौली के नेतृत्व में थाना मंसूरपुर स्तर से प्रभावी पैरवी की गयी व समस्त गवाहों को समय से माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित कराया गया एवं विशेष लोक अभियोजक श्री प्रवेन्द्र सिंह द्वारा प्रभावी पैरवी की गई। अभियोजन व पुलिस की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरुप आज दिनांक 31.01.2024 को माननीय न्यायालय एडीजे-07 द्वारा आरोपी गोविन्द मण्डल उपरोक्त को धारा 302 भादवि के अन्तर्गत आजीवन कारावास व 20,000 रुपये के अर्थदण्ड की सज़ा सुनाई गयी।

      

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