शुक्रवार, 1 दिसंबर 2023
रोहाना चीनी मिल को पांच बीघा भूमि से अवैध कब्जा हटाने के आदेश
मुजफ्फरनगर। बहेड़ी गांव के शमशान घाट के खसरा नंबर 638 से संबंधित तहसीलदार सदर मुजफ्फरनगर न्यायालय में विचाराधीन वाद संख्या 0135/2020 में तहसीलदार सदर संजय सिंह ने शमशान घाट के खसरा नंबर 638 की करीब 5 बीघा भूमि पर इंडियन पोटाश लिमिटेड (रोहाना शुगर मिल) का अवैध कब्जा स्वीकार करते हुए शमशान घाट की 5 बीघा भूमि से रोहाना शुगर मिल को बेदखल करने का आदेश दिया है ,भाजपा नेता विपुल बहेड़ी की शिकायत पर तत्कालीन उपजिलाधिकारी अनुज मलिक (आई. ए. एस) की जांच में 5 बीघा भूमि पर रोहाना शुगर मिल का कब्जा निकला था।
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