मुजफ्फरनगर । पिस्तौल की नोक पर लाखों रुपये जेवर लूट के आरोपी को दस वर्ष की सजा व दो हजार रुपये जुर्माना किया गया है।
गत 23 मार्च 2011 को शामली मे संजय कुमार के घर मे घुसकर पिस्तौल की नोक पर 6 लाख रुपये व सोने चांदी के जेवर लूट के मामले मे आरोपी imran उर्फ इकराम को दस वर्ष की सजा व दो हजार रुपये जुर्माना किया गया हे मामले की सुनवाई ए डी जे 12,अल्का भारती की कोर्ट मे हुई अभियोजन की ओर से ऐ डी जी सी अमित त्यागी ने पैरवी की। अभियोजन के अनुसार चार बदमाशों ने घर मे घुस कर लूट की थी आरोपी इमरान ने अपना अपराध स्वीकर कालिया। एम रहमान
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