मुजफ्फरनगर । 12 वर्ष दलित लड़की का अपहरण के बाद सामूहिक दुष्कर्म के मामले मे एक आरोपी इरशाद को उम्रकैद व 31 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
गत 26 जून 2018 को कोतवाली इलाके मे एक 12 वर्ष की दलित लकड़ी का अपहरण कर सामुहिक दुष्कर्म के मामले मे आरोपी इरशाद को उम्रकैद व 31 हजार रुपये का जुर्माना किया गया हे दूसरे आरोपी सुमित, दिनेश आकाश आदि की फाइल अलग करदी थी मामले की सुनवाई विशेष पॉस्को अदालत के पीठासीन अधिकारी बाबूराम की कोर्ट मे हुई अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक दिनेश शर्मा मन मोहन वर्मा ने पैरवी की।
अभियोजन के अनुसार थाना कोतवाली इलाके मे हुई थी घटना दूसरे आरोपी सुमित दिनेश आकाश व राजा की फाइल अलग करदी थी। एम रहमान
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