मुजफ्फरनगर । रेलवे स्टेशन पर पुरानी रंजिश को लेकर जानलेवा हमले में आरोपी तीन भाइयों को 7 वर्ष की सजा और 5 हजार रुपये का जुर्माना किया गया है।
गात 7 नवंबर 2008 को खतौली रेलवे स्टेशन पर पुरानी रंजिश को लेकर चाकू से जानलेवा हमला करने के मामले मे आरोपी तीन भाइयों दानिश, मेहराज व ज़ाहिद को 7 वर्ष की सजा 5 हजार रुपये का जुर्माना किया गया हे मामले की सुनवाई ऐ डी जे 9 कनिष्ठ कुमार सिंह की अदालत मे हुई अभियोजन की ओर से ऐ डी जी सी रेणु शर्मा व सहदेव ने पैरवी की। सुनवाई के चलते एक आरोपी आजू की मौत हो गई थी।
अभियोजन के अनुसार गात 2008 को खतौली रेल स्टेशन पर पुरानी रंजिश को लेकर वादियाँ के पति पर जानलेवा हमला कर घायल कर दिया था । एम रहमान
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