मुजफ्फरनगर । राकेश कुमार सागर बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी ने बताया कि उप जिलाधिकारी, बुढाना के पत्र सख्या-1270/र०का० दिनाक 03.11.2023 के अनुसार तेजस्वी चौधरी, चकबन्दी लेखपाल क्षेत्र परासौली तहसील बुढाना दिनाक 29 10 2023 से अपने क्षेत्र से बिना सूचना के अनुपस्थित चल रहे है तथा उनका मोबाइल भी बन्द है। उनकी अनुपस्थित रहने से राजस्व कार्य प्रभावित हो रहा है, जो राजकीय कार्य में उनकी लापरवाही का द्योतक है। इस प्रकार उक्त चकबन्दी लेखपाल उत्तर प्रदेश राज्य सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली में निहित प्राविधानों के उल्लंघन के प्रथम दृष्टिया दोषी है। अस्तु उप जिलाधिकारी बुढाना की आख्या के आधार पर तेजस्वी चौधरी, चकबन्दी लेखपाल हाल तैनात तहसील बुढाना के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित है, को एतदद्वारा तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है।
निलम्बन अवधि में तेजस्वी चौधरी, चकबन्दी लेखपाल को वित्तीय नियम सग्रह खण्ड-2 भाग-2 से 4 के मूल नियम 53 के प्राविधानों के अनुसार जीवन निर्वान भत्ते की धनराशि अर्द्ध वेतन पर देय अवकाश वेतन की राशि के बराबर देय होगी तथा उन्हें जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि पर महगाई भत्ता, यदि ऐसे अवकाश पर देय है, भी अनुमन्य होगा। किन्तु ऐसे कर्मचारी को जीवन निर्वाह भत्ते के साथ कोई महगाई भत्ता देय नहीं होगा, जिन्हे निलम्बन से पूर्व प्राप्त वेतन के साथ महगाई भत्ता अथवा महंगाई भत्ते का उपान्तिक समायोजन प्राप्त नहीं था। निलम्बन के दिनाक को प्राप्त वेतन के आधार पर अन्य प्रतिकर भत्ते भी निलम्बन की अवधि में इस शर्त पर देय होगे, जब इसका समाधान हो जाये कि उनके द्वारा उस मद में व्यय वास्तव में किया जा रहा है जिसके लिए उक्त प्रतिकर भत्ते अनुमन्य है।
उपर्युक्त प्रस्तर-2 में उल्लिखित मदों का भुगतान तभी किया जायेगा, जबकि तेजस्वी चौधरी चकबन्दी लेखपाल इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे कि वह किसी अन्य सेवायोजन, व्यापार, वृत्ति अथवा व्यवसाय में नहीं लगे है। प्रश्नगत विभागीय कार्यवाही में चकबन्दी अधिकारी, बुढ़ाना पदेन को जाच अधिकारी नियुक्ति किया जाता है। निलम्बन अवधि में उक्त चकबन्दी लेखपाल उनके कार्यालय से सम्बद्ध रहेंगे।
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