मुजफ्फरनगर । आठ वर्षा की बालिका के साथ रेप के आरोपी अनिल को 20 वर्ष की सजा व 50 हजार रुपये का जुर्माना किया गया है।
गत 19 दिसम्बर 2018 को थाना बढ़ाना के एक गाँव मे आठ वर्ष की बालिका को स्कूल से बहला-फुसलाकर घेर मे लगया वहां उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले मे आरोपी बिहारी नोकर अनिल को 20 वर्ष की सजा व 50 हजार रुपये जुर्माना किया गया हे मामले की सुनवाई विशेष पॉस्को अदालत के पीठासीन अधिकारी रितेश सचदेवा की कोर्ट मे हुई अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक प्रदीप बाल यान व विक्रांत राठी ने 6 गवाह पेश कर कड़ी पैरवी की।
अभियोजन के अनुसार गत 19 दिसम्बर 2018 को पीड़िता जब स्कूल मे थी उसे बहला-फुसलाकर आरोपी अनिल घेर मे लगया वहां उसके साथ दुष्कर्म किया शोर होने पर उसी तरह पकड़कर पुलिस को सोंप दिया। एम रहमान।
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