मुजफ्फरनगर । आठ वर्ष की बालिका के साथ रेप के मामले में मदरसे के मौलवी इरफान को उम्रकैद व 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
गत 22 सितम्बर 2023 को थाना बढ़ाना इलाके में मदरसा मे पढ़ने अई आठ वार्षिय छात्रा के साथ रेप के मामले मे आरोपी इरफान को उम्रकैद व 50 हजार रुपये का जुर्माना किया गया है। जुर्माने की पूरी रकम पीड़िता को दिए जाने के आदेश दिए गए हैं । मामले की सुनवाई विशेष पोस्को अदालत के पीठासीन अधिकारी बाबूराम की कोर्ट में हुई। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक दिनेश शर्मा व मनमोहन वर्मा ने पैरवी की। एम रहमान
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