मुजफ्फरनगर। गत 4 जुलाई 2008 को थाना व ग्राम भौराकला में दहेज की माग पूरी न होने पर अजेन्द्र की पत्नी की हत्या के मामले मे आरोपी ससुर तेजपाल व सास निर्मला को आठ वर्ष की सजा व 25,25 हजार रुपये का जुर्माना किया है। मुख्य आरोपी पति अजेंद्र फरार चल रहा है। मामले की सुनवाई फास्ट ट्रक कोर्ट 2 की पीठासीन अधिकारी नेहा गर्ग की अदालत में हुई। अभियोजन की ओर से ऐ डी जी सी अरुण कुमार ने पैरवी की।
अभियोजन के अनुसार महिला मेनका की दहेज को लेकर हत्या ग्राम भौरा कला में सुसराल वालों ने कर दी थी। एम रहमान
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें