शुक्रवार, 3 नवंबर 2023

दहेज हत्या में सास, ससुर को आठ वर्ष की सजा


मुजफ्फरनगर। गत 4 जुलाई  2008 को थाना व ग्राम भौराकला में दहेज की माग पूरी न होने पर अजेन्द्र की पत्नी की हत्या के मामले मे आरोपी ससुर  तेजपाल  व सास निर्मला  को आठ  वर्ष की सजा व 25,25 हजार रुपये  का जुर्माना किया है। मुख्य आरोपी पति अजेंद्र फरार चल रहा है। मामले की सुनवाई फास्ट ट्रक  कोर्ट 2 की पीठासीन अधिकारी नेहा गर्ग  की  अदालत में हुई। अभियोजन की ओर से  ऐ डी जी  सी  अरुण कुमार ने पैरवी की। 

अभियोजन के  अनुसार महिला मेनका  की दहेज को लेकर हत्या ग्राम भौरा कला  में सुसराल वालों ने कर दी थी।  एम रहमान

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