मुजफ्फरनगर। गत 4 मार्च 2017 को कस्बा खतौली मे अपनी गली मे खेल रही 6 वर्श की बालिका को टाफी का लालच देकर आरोपी व एक अज्ञात के द्वारा जंगल मे कुकर्म कर हत्या के प्रयास मे आरोपी अब्दुल रहीम को 20 वर्ष की सजा वे 15 हजार रुपये का जुर्माना किया गया है। मामले की सुनवाई पॉस्को कोर्ट 2 के पीठासीन अधिकारी अजनी कुमार सिंह की कोर्ट मे हुई अभियोजन की ओर से शासकीय अधिवक्ता विनय कुमार व दीपक गोतम ने पैरवी की।
अभियोजन के अनुसार वादी की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी अब्दुल रहीम व एक अज्ञात के विरुद्ध धारा 376,377,307 व पॉस्को कानून मे मामला दर्ज कर कार्यवाही की थी।
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