मुजफ्फरनगर । जीएसटी विभाग द्वारा अत्यधिक मात्रा में अनापशनाप दिए नोटिसों के क्रम में डॉ संजीव बालियान केंद्रीय राज्यमंत्री के निर्देश पर एक स्क्रूटिनी कमेटी का गठन किया गया था जिसमे विभागीय अधिकारियों के साथ आईआईए से पवन गोयल चैप्टर चेयरमैन, विपुल भटनागर निवर्तमान चेयरमैन व्यापार मण्डल से पूर्व विधायक अशोक कंसल व प्रमोद मित्तल को ज़िम्मेदारी दी गई थी जिनके द्वारा इन नोटिसों का अवलोकन कर निस्तारण करवाना था। जॉइंट कमिश्नर कार्यालय में हुई बैठक में निर्णय लिया गया कि 1000/- से नीचे का कोई नोटिस यदि आपके पास आया है तो उसे स्वतः निस्तारित कर दिया जाएगा व आईआईए/ व्यापार मंडल यदि अपने सदस्यों के ऐसे नोटिस एक लिस्ट बना कर देगा तो उसे बिना उद्यमी को बुलाये विभाग द्वारा तुरंत निस्तारित कर दिया जाएगा।
इसी मीटिंग में आईआईए के आग्रह पर जॉइंट कमिश्नर ज्योति प्रसाद शुक्ला द्वारा अधिकारियों को लिखित व मौखिक निर्देशित किया गया कि वर्ष 2017-18/ 18-19 के 1000/- से अधिक व 5000/- तक के नोटिसो को नोटिस मिलने से एक माह के भीतर माँगी गई धनराशि यदि किसी कारण से जमा करने से रह गई है तो ब्याज सहित जमा कर ऑनलाइन साक्ष्य देने पर कोई पेनल्टी नही ली जाएगी व नोटिस को निस्तारित कर दिया जाएगा ।
5000/- से ऊपर के नोटिस में भी ऑनलाइन रिप्लाई कर दे, इंटरेस्ट आदि जमा कर दे व संतोषजनक उत्तर होने पर निस्तारित कर दिया जाएगा शुक्ला जी ने अधीनस्थ अधिकारियों को ये भी निर्देशित किया कि किसी भी उद्यमी को कोई परेशानी व उत्पीड़न न हो इसका विशेष ध्यान दिया जाये । यदि फिर भी आपको कोई परेशानी आती है तो आईआईए/ व्यापार मंडल के माध्यम से अवगत करा सकते है ताकि उसका निस्तारण कराने का प्रयास किया जा सके।
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