प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट में केस फाइल करने को लेकर फैसला किया गया है कि अब हाईकोर्ट में किसी भी जिले से केस दाखिल कर सकेंगे। अब किसी भी जिले में बैठे मुकदमा दाखिल किया जा सकेगा।
हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के सभी जिला जजों को आदेश जारी किया है। ई-सेवा केंद्रों से ई-फाइलिंग सुविधा मुहैया कराने के आदेश दिए हैं। मामले को लेकर महानिबंधक ने अधिसूचना जारी की है। कोई भी वादकारी इलाहाबाद हाईकोर्ट, लखनऊ पीठ में केस दाखिल कर सकेंगे। अधिवक्ता मुकदमों में ऑनलाइन बहस भी कर सकेंगे। जिलों में ई-दाखिला 1 नवंबर 2023 से चालू हो जाएगा।
हाईकोर्ट ने प्रौद्योगिकी तकनीकी की दिशा में बड़ा कदम उठाया।
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