बुधवार, 25 अक्तूबर 2023

रामपुर तिराहे कांड में 31 अक्टूबर होगी सुनवाई

 


मुजफ्फरनगर । रामपुर तिराहाकांड में सरकार बनाम राधा मोहन द्विवेद्वी मामले में सुनवाई के दौरान सीबीआई द्वारा कोर्ट को अवगत कराया गया कि पीड़िता ने बयान दर्ज कराने के लिए अग्रिम तिथि की याचना की है। कोर्ट ने उसे स्वीकार करते हुए अग्रिम तिथि साक्ष्य के लिए नियत कर दी है। वहीं सरकार बनाम मिलाप सिंह मामले में कोर्ट ने सफाई साक्ष्य के अंतिम अवसर प्रदान करते हुए 31 अक्टूबर की तिथि नियत की है।

एक अक्टूबर 1994 को पृथक राज्य की मांग के लिए दिल्ली जा रहे आंदोलनकारियों पर पुलिस ने रामपुर तिराहे पर रोककर फायरिंग कर दी थी। पुलिस फायरिंग में सात आंदोलनकारियों की मौत हो गई थी। महिलाओं से दुष्कर्म और छेड़छाड़ के आरोप भी लगे थे। इस मामले में सीबीआई द्वारा हाइकोर्ट के आदेश पर रिपोर्ट दर्ज की थी। एडीजीसी प्रविंद्र सिंह ने बताया कि इस मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नम्बर सात के न्यायाधीश शक्ति सिंह की कोर्ट में चल रही है। बुधवार सरकार बनाम राधा मोहन द्विवेद्वी पत्रावली में पीड़िता का पक्ष रखते हुए सीबीआई द्वारा कोर्ट को अवगत कराया | राशि गया कि पीड़िता ने आज के स्थान पर दूसरी तिथि साक्ष्य अंकित कराने की याचना की है। कोर्ट ने उसकी याचना स्वीकार करते हुए साक्ष्य के लिए अग्रिम तिथि नियत की है। वहीं सरकार बनाम मिलाप सिंह मामले में सफाई साक्ष्य के लिए अंतिम अवसर प्रदान किया गया है। कोर्ट ने दोनों पत्रावालियों पर सुनवाई के लिए 31 अक्टूबर की तिथि नियत की है।

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