मुजफ्फरनगर। अपर जिला मजिस्ट्रेट(प्रशासन) नरेन्द्र बहादुर सिंह ने बताया कि आगामी दिनो में विश्वकर्मा पूजा, गणेश चतुर्थी, अनन्त चतुर्दशी, ईद-ए-मिलाद मिलादुन्नबी (बारावफात), महात्मा गांधी जयन्ती, महाराजा अग्रसैन जयंती, नवरात्रि, महानवमी, दशहरा (विजयदशमी) महर्षि बाल्मीकि जयंती, सरदार बल्लभ भाई पटेल एवं आचार्य नरेन्द्र देव जयंती आदि अन्य त्यौहार मनाये जाने प्रस्तावित है तथा मॉ शाकुम्बरी विश्वविद्यालय सहारनपुर/चौ0 चरण सिंह विष्वविद्यालय मेरठ एवं उससे सम्बद्ध महाविद्यालयों की व अन्य परीक्षाएं आयोजित होगी व विभिन्न विद्यालयों/विश्व विद्यालयों एवं संस्थाओं की प्रतियोगी/सामान्य तथा तकनीकी/गैर तकनीकी परीक्षाएं/कर्मचारी चयन आयोग द्वारा संचालित परीक्षाएं आयोजित की जानी है। साथ ही विभिन्न राजनैतिक/सामाजिक संगठनों द्वारा धरना प्रदर्शन के दृष्टिगत अवांछनीय तत्वों द्वारा कानून एवं शान्ति व्यवस्था के विपरीत कार्य करते हुए जनपद की शान्ति एवं कानून व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डाला जा सकता है और सार्वजनिक उपक्रमों एवं औद्योगिक संस्थानों को क्षति पहुँचायी जा सकती है। चूॅकि यह जनपद एक अति संवेदनशील जनपद है, विगत अनुभवों के आधार पर इस जनपद में छोटी-छोटी घटनाओं को लेकर कई बार साम्प्रदायिक रूप से विवाद उत्पन्न होते रहे है। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अराजक तत्वों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही एवं क्षेत्र में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु कडे निर्देश दिये गये है। इस परिप्रेक्ष्य में सम्पूर्ण जनपद के 21 थाना क्षेत्रों, जिसमें महिला थाना भी सम्मिलित है, प्रतिबन्धात्मक आदेश लागू करने के लिये मेरा समाधान हो गया है कि वर्तमान परिवेश में शान्ति एवं कानून व्यवस्था/लोक पर शान्ति बनाए रखने के उद्देश्य से जनपद में धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत प्रतिबन्धात्मक आदेश निर्गत किये जाते है।
अतः प्राप्त सूचना से सन्तुष्ट होते हुए कानून एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से मैं, नरेन्द्र बहादुर सिंह, अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन), मुजफ्फरनगर दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित निषेधाज्ञा जारी करता हॅू:-
1- जनपद की सीमा के क्षेत्रान्तर्गत किसी भी सार्वजनिक स्थल पर पॉच या पॉच से अधिक व्यक्ति बिना सक्षम प्राधिकारी की पूर्वानुमति के एकत्र नहीं होंगे। यह प्रतिबन्ध विद्यालयों तथा धार्मिक स्थानों, रेलवे स्टेशन, बस स्टैण्ड, वैवाहिक कार्यक्रम, पूजा स्थलों एवं कार्यालयों पर लागू नहीं होगा। किसी भी धार्मिक स्थल,विद्यालय एवं किसी भी सार्वजनिक स्थल पर किसी भी प्रकार का कोई अवैधानिक कार्य नही किया जायेगा।
2- कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र, विस्फोटक पदार्थ या वस्तु जिनका प्रयोग आक्रमण करने में किया जा सकता है, जैसे-तेज धार वाले हथियार यथा-तलवार, कृपाण, लाठी-डंडा, पिस्तौल, बन्दूक, रिवाल्वर, भाला या चाकू आदि लेकर नहीं चलेेगा और न ही किसी स्थान पर इनको एकत्रित करेगा। यह प्रतिबन्ध डयूटी पर तैनात कर्मचारी/अधिकारी पर लागू नहीं होेगा तथा धार्मिक रीति-रिवाजों को प्रभावित नहीं करेगा।
3- कोविड-19 के सम्बन्ध में भारत सरकार/उ0प्र0सरकार द्वारा जारी गाइड लाईन का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायें।
4- कोई भी व्यक्ति ऐसा उत्तेजनात्मक भाषण नहीं देगा तथा अफवाहे नहीं फैलाएगा तथा मुद्रण/प्रकाशन नहीं करेेगा, जिससे किसी प्रकार की भ्रान्ति उत्पन्न हो या किसी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुॅचें।
5- कोई भी व्यक्ति सरकारी/सार्वजनिक उपक्रमों की सम्पत्ति तथा कार्यालय भवन, आवासीय परिसर, बिजली खम्बे, सरकारी सम्पत्ति/राजकीय विद्यालयों की सम्पत्ति को क्षति नहीं पहुॅचायेगा।
6- कोई भी व्यक्ति सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना आतिशबाजी/पटाखों की ब्रिकी/संग्रहण नही करेगा।
7- कोई भी व्यक्ति यातायात को अवरूद्ध नही करेगा और न ही आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति को बाधित करेगा।
क्रमशः-2
(2)
8- कचहरी एवं अन्य किसी भी शासकीय विभाग के परिसर में कोई भी व्यक्ति सघन चैकिंग एवं गेट पर चैकिंग के बिना प्रवेश नहीं करेगा तथा अनाधिकृत वाहनों की पार्किंग नहीं करेगा।
9- इस अवधि में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरनगर द्वारा की जाने वाली यातायात व्यवस्था का उल्लंघन नहीं किया जाएगा ।
10- किसी भी व्यक्ति के द्वारा सार्वजनिक मार्गो पर तम्बू, कनात इत्यादि नहीं लगाया जाएगा, अव्यवस्थित पार्किंग नही की जाएगी या ऐसी कोई व्यवस्था नही की जाएगी जिससे सार्वजनिक मार्गो पर यातायात में किसी प्रकार का अनावश्यक व्यवधान हो।
11- लाउडस्पीकर की ध्वनि के संबंध में मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेशों का पालन करेगा। सभाओं आदि में उनके उपयोग की अनुमति सक्षम अधिकारी (सम्बन्धित मजिस्टेªट) से लेनी होगी।
12- मुख्य सचिव, उ0प्र0शासन, गृह (पुलिस) अनुभाग-5, के पत्र संख्या रिट-940/छः-पु-5-2020-800 (01)/2016टीसी लखनऊ दिनांक 09 नवम्बर, 2020 के अन्तर्गत ओरिजिनल एप्लीकेशन नं0-249/ 2020 मा0 एन0जी0टी0 न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा आतिशबाजी (फायर क्रेकर्स) के ब्रिकी/प्रयोग के संबंध में पारित आदेश दिनांक 09.11.2020 (पैरा-48) के संबंध में निर्देश का पालन किया जाये।
13- कोई भी व्यक्ति सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना आतिशबाजी/पटाखों की ब्रिकी/संग्रहण नही करेगा।
14- मा0 उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका सं0 3268(एम0बी0)/2012 में दिनांक 25.11.2013 को पारित आदेश के परिपालन में शासन द्वारा हर्ष फायरिंग पर पूर्ण तया प्रतिबन्ध लगाते हुए दिशा निर्देश निर्गत किए गए है। मा0 उच्च न्यायालय एवं शासन के निर्देशों के क्रम में जनपद में यदि कोई लाईसेंस शस्त्रधारी किसी मेले, धार्मिक जुलूस, लोकजमाव, शादी, त्यौहार, फक्शन इत्यादि में हर्ष फायरिंग करते हुए पाया जाता है अथवा शैक्षणिक संस्था के अहाते अथवा प्रतिबंधित सीमाओं के अन्दर ले जाते हुए या प्रदर्शन करता हुआ पाया जाता है, तो लाईसेंसी शस्त्रधारक का आयुध जब्त करते हुए शस्त्र लाईसैंस के निलम्बन की कार्यवाही अमल में लाई जाएगी तथा सुसंगत धाराओं में कार्यवाही करते हुए मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। शस्त्र का प्रयोग केवल निजी वाहन में अथवा अपने घरों में सुरक्षा की दृष्टि से रखने हेतु किया जाए। अन्य किसी भी प्रकार का प्रदर्शन अथवा हर्ष फायरिंग पूर्णतया प्रतिबन्धित रहेगें।
15- कोई भी व्यक्ति,वर्ग,समुदाय मोबाईल या इसी प्रकार के सामान उपकरण द्वारा अफवाहे फैलाने वाला ठनसा ैडै संदेश प्रसारित नही करेगा।
16- चायनीज मांझे का निर्माण, प्रयोग एवं ब्रिकी पूर्णतया प्रतिबन्धित रहेगी।
17- उक्त परीक्षा केन्द्रों व उसके आस-पास 200 मीटर की परिधि में परीक्षार्थियों के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों का प्रवेश वर्जित होेगा। यह प्रतिबन्ध डयूटी पर तैनात मजिस्ट्रेट, पुलिस अधिकारियों, शिक्षकों व परीक्षा में लगे शिक्षणेत्तर कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा।
18- परीक्षा केन्द्र की 200 मीटर की परिधि में ध्वनि विस्तारक यन्त्रों का प्रयोग नहीं किया जाएगा।
19- परीक्षा केन्द्र के अन्दर परीक्षा गेट से परीक्षा से सम्बन्धित किसी भी प्रकार की अध्ययन सामग्री ले जाना पूर्णतया निषिद्ध होगा।
17- परीक्षा केन्द्र के अन्दर एवं उसकी 200 मीटर की परीधि में फोटो स्टेट मशीने/स्केनर आदि प्रतिषेधित किया जाता है।
18- परीक्षा परिसर में अभ्यर्थियों का सभी प्रकार की इलेक्ट्रिानिक डिवाईस यथा मोबाईल फोन एवं आई0टी0 गजेट्स, पेजर, प्रिन्टर आदि ले जाना पूर्णतया प्रतिषेधित होगा।
19- परीक्षा केन्द्र तथा उसके आस-पास 200 मीटर की परिधि में किसी भी प्रकार अस्त्र-शस्त्र यथा बन्दूक, राईफल, रिवाल्वर, पिस्टल, भाले, तलवार, बलकटी, चाकू आदि ले जाना पूर्णतया प्रतिषेधित होगा। यह प्रतिबन्ध ड्यूटी पर तैनात पुलिसबल पर लागू नही होगा।
20- परीक्षा कक्ष के अन्दर कक्ष निरीक्षक के द्वारा मोबाईल फोन का प्रयोग पूर्णतया वर्जित रहेगा।
21- परीक्षा के दौरान कालेज से बाहर जाने एवं अन्दर आने वाले कर्मचारियों का आवागमन बिना स्टैटिक मजिस्टेªट की अनुमति के नही होगा।
क्रमशः-3
(3)
22- स्कूल/कालेज के अन्दर लगी फोर्स को परीक्षा के दौरान बिना स्टैटिक मजिस्टेªट की अनुमति के बिना मोबाईल रखने की अनुमति नही होगी।
23- प्रत्येक मूल्याकंन केन्द्र पर ऐसे व्यक्तियों जिनका मूल्याकंन कार्य से कोई सम्बन्ध नही उनका प्रवेश वर्जित रहेगा।
24- स्कूल/कालेज के अन्दर लगे वाईफाई को बन्द रखा जायेगा।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें