मुजफ्फरनगर। शहर को इंदौर बनाने के प्रयास में लगी पालिकाध्यक्ष मीनाक्षी स्वरूप नगर को गंदा करने पर अब कार्रवाई करते हुए भारी जुर्माना वसूलने की तैयारी कर रही हैं। इससे शहर स्वच्छ बनेंगा और पालिका के राजस्व में भी बढोत्तरी होगी और पालिकाकर्मियों की आय भी बढेगी ।
चार सितम्बर को होने जा रही बोर्ड बैठक में नगर पालिका प्रस्ताव संख्या 125 रखा है। जिसमें सार्वजनिक स्थानों पर गन्दगी फैलाने, थूमने, पेशाब करने, कपड़े या वाहनों की धुलाई करने, पालतू जानवरों को घुमाकर गंदगी फैलाने पर भारी जुर्माना लगाने का प्रावधान निर्धारित किया गया। बोर्ड की स्वीकृति के बाद इसे सख्ती के साथ लागू किया जाएगा। शहर की सफाई व्यवस्था को लेकर पालिकाध्यक्ष मीनाक्षी स्वरूप के द्वारा सख्त कदम उठाए जा रहे है। शहर को स्वच्छ और सुन्दर बनाने के लिए नगर पालिका के द्वारा कार्य योजना तैयार की गई है। जिसे बोर्ड बैठक के एजेंडे में प्रस्ताव संख्या 125 के रूप में रखा गया है। अब शहर में गंदगी फैलाने वालों पर नगर पालिका सख्त कार्रवाई करते हुए जुर्माना वसूलेगी। उपविधि में जुर्माना के लिए 29 श्रेणियों बनाई गई है। शहर में सार्वजनिक स्थान पर कहीं पर थूकने या पेशाब करने के लिए जुर्माना राशि 100 से बढ़ाकर 250 रुपये करने का प्रस्ताव रखा गया है। अपशिष्ट, गन्दगी फैलाने या फैंकने पर 500 के बजाये 1000 रुपये जुर्माना वसूला जाएगा। यदि कोई व्यक्ति कपड़े-वाहन धोता पाया जाता है तो उसे 1500 से 3000 रुपये तक जुर्माना वसूला जाएगा। जानवरों को प्रतिबंधित क्षेत्र में खिलाना घुमाना पर 1500 रुपये जुर्माना होगा। सार्वजनिक स्थान, नदी, तालाब में गंदगी फैलाने पर तीन हजार रुपए जुर्माना। पार्क, घाट पर गंदगी फैलाने पर 2000 रुपये जुर्माना वसूला जाएगा। सड़कों के डिवाईडर या अन्य स्थानों पर पोस्टर चिपकाने पर भी 2000 रुपये जुर्माना देना होगा। पालतु पशुओं को खुला छोड़कर सड़कों पर उनके मल-मूत्र से गन्दगी फैलाने व उनसे आवागमन अवरोध पैदा करने पर 2000 रुपये जुर्माना होगा। नालियों में गोबर बहाने वाले पशुपालकों पर 10 से 30 हजार रुपये तक का जुर्माना वसूला जाएगा। किसी परिसर में 24 घंटे से ज्यादा कूड़ा-करकट जमा करने वालों पर 1500, बायोमेडिकल अपशष्टि को डम्प करने पर 20,000, निर्माण कार्य के दौरान मलबे के निस्तारण पर 1000 रुपये प्रति टन और उसको ले जाने वाले वाहन का खर्च वसूला जायेगा। मैरिज होम, सार्वजनिक सम्मेलन, समारोह में 24 घंटे बाद तक भी सफाई नहीं कराने पर सफाई में होने वाले खर्च वसूला जाएगा। बोर्ड की स्वीकृति मिलने पर इसे लागू किया जाएगा। बोर्ड द्वारा किस चीज की स्वीकृति तो दे दी जाएगी।
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