नई दिल्ली। विपक्षी गठबंधन का नाम I.N.D.I.A रखे जाने के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि इस तरह का मामला चुनाव आयोग में रखा जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर सीधे सुनवाई नहीं कर सकता है। याचिकाकर्ता की तरफ से राजनीतिक नैतिकता का सवाल उठाने पर कोर्ट ने कहा, "हम यहां राजनीतिक दलों की नैतिकता पर सुनवाई नहीं कर सकते।
याचिकाकर्ता ने बताया कि INDIA को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में भी एक याचिका लंबित है. इस पर कोर्ट ने याचिकाकर्ता को सुप्रीम कोर्ट से याचिका वापस लेने की इजाज़त दे दी।
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