गुरुवार, 10 अगस्त 2023

बलात्कार में तीस साल की सजा पाए जिला पंचायत सदस्य की सीट होगी खाली


मुजफ्फरनगर । बलात्कार के मामले में सजायाफ्ता जिला पंचायत सदस्य इरशाद की सदस्यता समाप्त करने के लिए प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है। 

गत 21 जुलाई 2023 को सामूहिक बलात्कार के एक मामले में जिला पंचायत सदस्य इरशाद को कोर्ट से 30 वर्ष की सज़ा होने के बाद इरशाद को सदस्यता से अयोग्य घोषित कर सदस्यता समाप्त करने की कार्यवाही शुरू हो गई है। ज़िलाधिकारी ने पंचायत राज विभाग के प्रमुख सचिव  लखनऊ को अग्रिम कायवाही के लिए संतुति की है। अब शासन से सदस्यता समाप्ति के बाद रिक्त स्थान घिषित होने पर  इस स्थान पर चुनाव होगा। नियम के अनुसार किसी निर्वाचित व्यक्ति को कोर्ट से दो वर्ष व इससे अधिक की सज़ा होने पर  सज़ा पानेवाला व्यक्ति अयोग्य घोषित हो जाता है। 

ज़िला पंचायत सदस्य इरशाद को गत 21 जुलाई को एक मामले में 30  वर्ष की सज़ा यहां विशेष अदालत पोक्सो में  सुनाई थी। इस के बाद माना जारहा था कि अब उनकी सदस्यता भी समाप्त होगी।  एम रहमान

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