नई दिल्ली। 'मोदी सरनेम' टिप्पणी पर आपराधिक मानहानि मामले में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से फौरी राहत देते हुए एक अंतरिम आदेश में कांग्रेस नेता की सजा पर फिलहाल रोक लगा दी। सुप्रीम फैसले के बाद अब राहुल की सांसदी बहाल हो जाएगी। साथ ही अदालत के फैसले से ये भी साफ हो गया है कि राहुल अगले साल होने वाला लोकसभा चुनाव भी लड़ सकेंगे।
इससे पहले गुजरात हाईकोर्ट ने 'मोदी उपनाम' टिप्पणी पर मानहानि मामले में उनकी सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। ऐसे में बड़ी बात यह भी यह भी है कि सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद राहुल लोकसभा सदस्यता बहाल हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक, कोर्ट की टिप्पणी के अलावा ट्रायल जज द्वारा अधिकतम सजा देने का कोई विशेष कारण नहीं बताया गया। यदि सजा एक दिन भी कम होती तो अयोग्यता से संबंधित प्रावधान लागू नहीं होता। ट्रायल जज से कम से कम यह अपेक्षा की जाती है कि वह गैर संज्ञेय अपराध के लिए अधिकतम सजा देने के कारण बताएं। हालांकि, अपीलीय अदालत और हाईकोर्ट ने दोषसिद्धि पर रोक लगाने से इनकार करने में काफी पन्ने खर्च किए हैं, लेकिन इन पहलुओं पर ध्यान नहीं दिया गया है। ऐसे मामलों में सार्वजनिक व्यक्ति से कुछ हद तक सावधानी बरतने की अपेक्षा की जाती है।
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