मुजफ्फरनगर। चर्चित रामपुर तिराहा कांड की गायब मूल पत्रावलियों से केस की सुनवाई बाधित नहीं होगी। अदालत ने फोटोकॉपी के आधार पर रही सुनवाई और साक्ष्य की प्रक्रिया जारी रखने का आदेश दिया है।
मामले की सुनवाई करते हुए अपर जिला जज एवं सत्र न्यायालय संख्या सात के पीठासीन अधिकारी शक्ति सिंह ने फैसला सुनाया। शासकीय अधिवक्ता फौजदारी राजीव शर्मा, सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी परवेंद्र सिंह, उत्तराखंड़ संघर्ष समिति के अधिवक्ता अनुराग वर्मा और रजनीश चौहान ने बताया कि सरकार बनाम मिलाप सिंह और राधा मोहन की पत्रावली में शुक्रवार को सुनवाई हुई। बचाव पक्ष का कहना था कि फोटोकॉपी के आधार पर सुनवाई नहीं होनी चाहिए। अदालत ने कहा कि फोटोकॉपी पर साक्ष्य कराए जाएंगे।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें