शुक्रवार, 11 अगस्त 2023
बीएड नहीं बन सकते प्राइमरी शिक्षक : सुप्रीम कोर्ट
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिए गए 1 बड़े फैसले के अंतर्गत बीएड की डिग्री लेने वाले अभ्यर्थियों को झटका देते हुए कहा है कि प्राइमरी शिक्षक के पदों पर केवल बीटीसी उम्मीदवारों की भर्ती की जाएगी। प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती के लिए बीएड करने वाले उम्मीदवारों को सुप्रीम कोर्ट ने अयोग्य करार दिया है। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट की ओर से b.ed बनाम बीटीसी डीएलएड मामले में बड़ा फैसला देते हुए राजस्थान उच्च न्यायालय की ओर से दिए गए पुराने फैसले को सही करार देते हुए प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती के लिए बीएड करने वाले उम्मीदवारों को अयोग्य करार दिया है।
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