मुजफ्फरनगर । 5 वर्षीय बालिका के साथ बलात्कार के आरोपी शंकर को 30 वर्ष की सज़ा व 50 हज़ार रुपये का जुर्माना किया गया है।
गत22 मार्च 2019 को थाना जानसठ के एक गांव में मेला देखने गई अपने परिजन से बिछड़ी 5 वर्षीय बालिका को बहलाकर जंगल मे बलात्कार के मामले में आरोपी शंकर को 30 वर्ष की सज़ा व 50 हज़ार रुपये का जुर्माना किया गया है। मामले की सुनवाई विशेष अदालत पोक्सो के ज़ज़ रितिष सचदेवा की कोर्ट में हुई अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक विक्रांत राठी व प्रदीप बालयान ने पैरवी की। एम रहमान
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