मुज़फ्फरनगर। गत 27 अप्रैल 2014 को शामली के ग्राम कुड़ाना में दहेज की मांग पूरी न होने पर पत्नी कविता की हत्या के मामले में आरोपी पति अमित उर्फ बिट्टू को 12 वर्ष की सज़ा व 15 हज़ार रुपये का जुर्माना किया गया है।
मामले की सुनवाई फास्टट्रैक कोर्ट 2 की ज़ज़ श्रीमती नेहा गर्ग की अदालत में हुई। अभियोजन की ओर से एडीजी सी अरुण चावला ने पैरवी की। कोर्ट ने एक आरोपी पापु को सबूत के अभाव में बरी कर दिया। अभियोजन की कहानी के अनुसार गत 27 अप्रैल 2014 को शामली ज़िले के ग्राम कुड़ाना में दहेज की मांग पूरी न होने पर पत्नी कविता को जिंदा जलाकर मारने के बाद बिना परिजन को सूचना दिए अंतिम संस्कार कर दिया था। कविता का विवाह 2011 में अमित के साथ हुआ था। बाद में दहेज की मांग को लेकर उसका उत्पीड़न करने के बाद 2014 को हत्या कर दी थी। एम रहमान
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें