मुजफ्फरनगर । कक्षा 6 की 11 वर्षीय छात्रा का अपहरण कर अश्लील हरकत करने के आरोपी नौकर भूपेंद्र को 6 वर्ष की सज़ा व 30 हज़ार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
गत 10 जून 2016 को थाना भोपा के एक गांव में पड़ौसी के नौकर द्वारा 11 वर्षिय कक्षा 6 की छात्रा को बहला फ़ुसला कर अपहरण व अश्लील हरकत करने के मामले में आरोपी नौकर भूपेंद्र को 6 वर्ष की सज़ा व 30 हज़ार रुपये का जुर्माना किया गया है। मामले की सुनवाई विशेष पोक्सो अदालत के ज़ज़ रितिष सचदेवा की कोर्ट में हुई। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक विक्रांत राठी व प्रदीप बालयान ने पैरवी की। एम रहमान
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