मंगलवार, 6 जून 2023

विक्रम सैनी के खिलाफ कवाल दंगा मामले में आरोप तय


मुजफ्फरनगर । मुज़फ्फरनगर दंगा 2013 के दौरान साम्प्रदायिक भावना भड़काने के मामले में पूर्व भाजपा विधायक विक्रम सैनी सहित 27 के विरुद्ध धारा 153ए के तहत आरोप तय हो गए हैं। अगली सुनवाई 24 जून को होगी। 

कवाल कांड़ के बाद दंगे में साम्प्रदायिक भावना भड़काने के मामले में विशेष एम पी/एमएलए कोर्ट में भाजपा के पूर्व विधायक विक्रम सैनी व 26 अन्यों के विरुद्ध धारा 153ए के तहत आरोप तय हो गए हैं। विशेष अदालत के पीठासीन अधिकारी मयंक जैसवाल ने सुनवाई के लिए अगली सुनवाई के लिए 24 जून नियत की है। अभियोजन सूत्रों के अनुसार गत 28 अगस्त 2013 को सचिन गौरव का अंतिम  संस्कार कर घर लौटते समय कवाल में संघर्ष को लेकर पुलिस ने 28 लोगों के विरुद्ध कई संगीन धाराओं में मामला दर्ज किया था। सुनवाई के दौरान एक की मौत  हो गई थी। घटना के बाद विक्रम सैनी को एनएसए में निरुद्ध किया था। मामले की सुनवाई 27 के विरुद्ध चली थी और गत 11 अक्टूबर 2022 को विशेष अदालत ने विक्रम सैनी  व 11 दूसरे आरोपियों को सज़ा सुनाई थी। 15 को बरी कर दिया गया था। इस घटना से संबंधित धारा 153ए के तहत शासन से अनुमति मिलने  पर बाद में चार्जशीट दाखिल की थी।  जिस की सुनवाई अब शुरू हुई है। एम रहमान

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