सोमवार, 22 मई 2023

हादसे में मौत पर चालक को पांच साल कैद व जुर्माना


मुजफ्फरनगर । दिनांक 29/10/2012 को मुकदमा वादी राजेन्द्र शर्मा पुत्र न्यादर शर्मा निवासी लक्ष्मणविहार मुज़फ्फरनगर द्वारा थाना सिविल लाईन पर मुकदमा कायम कराया था कि उसका लडका पंकज शर्मा प्रकाश चौक पर बिजली वाले की दुकान पर काम करता था वह दुकान से साईकिल से अपने घर जा रहा था जैसे ही वह महावीर चौक पर पहुंच कर जानसठ रोड ओवरब्रिज के पास पहुंचा तो समय करीब 8.30 पी एम पर एक ट्रक संख्या यूपी 12 एच  4997 सरकुलर रोड से आया और पीछे से अचानक वादी के लड़के के टक्कर मार दी और वहाँ से गुजर रहे नईम पुत्र रईस निवासी निराना थाना सिखेड़ा एवं मुकेश पुत्र अतरा व उसकी पत्नी कविता व पुत्री निशा  निवासी अंकित विहार को कुचल दिया जिससे पांच लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे और अस्पताल में पांचों घायलों को चिकित्सकों द्वारा मृत घोषित कर दिया   था वादी मुकदमा राजेन्द्र शर्मा की तहरीर के आधार पर थाना सिविल लाइन पर मुकदमा अपराध संख्या 695/2012 धारा 304 आई पी सी कायम हुआ जिसका विचारण न्यायालय ए एस जे कोर्ट नम्बर 3 मुज़फ्फरनगर में अभियुक्त चन्द्रपाल व संजय त्यागी के विरुद्ध चला विचारण के दौरान एक अभियुक्त संजय त्यागी की मृत्यु हो जाने के कारण उसके विरुद्ध प्रकरण की कार्यवाही उपशमित  की गयी अभियुक्त चन्द्रपाल पर लगाये गये आरोपों को साबित करने के लिए अभियोजन ने 9 गवाह प्रस्तुत किये अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नम्बर 3 श्री गोपाल उपाध्याय ने आज खुले न्यायालय में अपना फैसला सुनाया अभियुक्त चन्द्रपाल को धारा 304(2) भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत 05 (पांच) वर्ष के कारावास के दण्ड से एवं 25000/-  (पच्चीस हजार रुपये) के अर्थदंड से दण्डित किया अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में 3 माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। 

फैसला सुनाते समय न्यायालय में इस घटना के मृतक पंकज शर्मा के पिता इस मुकदमे के वादी राजेन्द्र शर्मा व मृतक पंकज शर्मा की पत्नी श्रीमती पूजा शर्मा भी न्यायालय में मौजूद थी इस मुकदमे की प्रभावी पैरवी अरुण शर्मा सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता मुज़फ्फरनगर ने की

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