गुरुवार, 6 अप्रैल 2023

डबल मर्डर में दोषमुक्त छह लोगों को गैंगस्टर कोर्ट में सजा


मुजफ्फरनगर । ट्रैक्टर से कुचलकर दोहरे हत्याकांड के अभियोग में दोषमुक्त हो चुके छह अभियुक्तगण को गैंगस्टर कोर्ट मुजफ्फरनगर से 5- 5 साल के कारावास और दस- दस जु र्माने से दंडित किया गया है। 

  थाना कांधला जनपद शामली का है दिनांक 20 सितंबर 2010 ग्राम मंगलोरा थाना झिंझाना निवासी वीरसेन अपनी ससुराल ग्राम किंवाना थाना कांधला आया हुआ था,शाम 5:00 बजे के लगभग वादी की पत्नी राजेश व सास रणधीरी खेत से घर आ रहे थे, घर से थोड़ा पहले ही पहुंचे तभी गांव के ही काला पुत्र रामनिवास व सोनू पुत्र सुरेश, एवं नरेश, सुरेश, रामनिवास, देशपाल उर्फ़ मोटा पुत्रगण लख्मी ने वीरसैन की पत्नी राजेश और सास रणधीरी को जान से मारने का प्रयास करते हुए उनके साथ मारपीट करने लगें वादी का चचेरा  भाई शोर सुनकर आया और इन लोगों को  मारपीट करने से रोका लेकिन यह  मुल्ज़िमान नहीं माने और वादी की पत्नी और सास को ट्रेक्टर से बूरी तरह कुचलकर मौके पर ही मौत के घाट उतार दिया,और वादी और उसके चचेरे भाइयों को भी मारने का प्रयास किया इन्होने भाग कर जान बचाई,थाना कांधला में तहरीर देकर वीरसेन ने नामजद अभियोग पंजीकृत कराया पुलिस ने सभी अभियुक्तों को पकड़कर घटना का अनावरण किया, थाना अध्यक्ष सुशील कुमार दुबे ने हत्या के मुकदमे में आरोप पत्र प्रेषित करने के उपरांत गैंगस्टर एक्ट में चालान किया,

 दोहरे हत्याकांड का अभियोग अतिरिक्त सत्र न्यायालय में चला जहां  पर वाद दोषमुक्त हो गया था, परन्तु गैंगस्टर एक्ट में विचारण जारी था अभियोजन द्वारा सभी गवाहों को प्रस्तुत किया गया और प्रभावी पैरवी की, सुनवाई उपरांत आज गेंगेस्टर जज श्री अशोक कुमार ने इन छः अभियुक्तों काला उम्र 38,नरेश उम्र 65,सुरेश उम्र 73, रामनिवास 78, देशपाल उर्फ़ मोटा 68 व सोनू 36 वर्ष का हैं,को गैंगस्टर एक्ट मे 5- 5 साल के कारावास और दस -दस हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया, सभी अभियुक्त जमानत पर बाहर थे न्यायालय ने इन सभी अभियुक्तों को अभिरक्षा में लेकर जेल भेजने के आदेश दिए.


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