शुक्रवार, 31 मार्च 2023

पदम हत्याकांड में चार दोषियों को को उम्रकैद: दो सगे भाई



मुजफ्फरनगर । एक अदालत ने 17 साल पहले जनपद शामली में हुए पदम हत्याकांड की सुनवाई करते हुए दो सगे भाइयों सहित 4 को दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अमित कुमार त्यागी ने बताया कि मौजूदा जनपद शामली के थाना कैराना क्षेत्र के गांव तीतरवाड़ा में 17 वर्ष पूर्व पदम नाम के व्यक्ति की गोलियां बरसा कर हत्या कर दी गई थी।

उन्होंने बताया कि इस मामले में गांव तीतरवाड़ा निवासी मुकेश ने मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया था कि उसके भाई पदम की पत्नी सुनीता के गांव के सतेंद्र के साथ अवैध संबंध हो गए थे। जिसका विरोध उसका भाई करता था। बताया कि सुनीता अपने मायके चली गई थी। जिसे लेने के लिए पदम अपनी ससुराल गया था। 

मुकेश ने मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया था कि पदम उसकी पत्नी को लेने के लिए ससुराल गया था, लेकिन वह उसके साथ वापस नहीं लौटी थी। जिस कारण सतेंदर और उसके परिवार वाले पदम से रंजिश रखने लगे थे। बताया कि 10 अक्टूबर 2005 को रात के समय जब पदम और गांव के कुछ और लोग रामलीला देखने जा रहे थे, तो रास्ते में सतेंदर और उसके परिवार वालों ने गोलियां बरसा कर पदम की हत्या कर दी थी। 

इस मामले में मुकेश की तहरीर पर कैराना थाना पुलिस ने सतेंदर और सुंदर पुत्रगण सुल्तान सिंह और संजय पुत्र तोहफा तथा शक्ति उर्फ कल्लू पुत्र सुंदर के विरुद्ध हत्या की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उनकी गिरफ्तारी की थी। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अमित कुमार त्यागी ने बताया कि घटना के मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अशोक कुमार की अदालत में हुई। उन्होंने बताया कि कोर्ट ने दोनों पक्ष की बहस सुनने के बाद सत्येंद्र, सुंदर और शक्ति उर्फ कल्लू तथा संजय को पदम हत्याकांड में दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। उन्होंने बताया कि सभी दोषियों पर कोर्ट ने 20-20 हज़ार का जुर्माना भी लगाया।

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