मुज़फ्फरनगर। गत 2017 में नगर कोतवाली इलाके में आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में एमपी एमलए विशेष अदालत में प्रदेश के मंत्री कपिल देव अग्रवाल को सबूत के अभाव में बरी कर दिया है।
आज विशेष अदालत एमपी एमएलए कोर्ट के ज़ज़ मयंक जायसवाल ने सबूत के अभाव में कपिल देव अग्रवाल को आज बरी कर दिया। इस से पहले मंत्री कपिल अग्रवाल कोर्ट में पेश हुए। बचाव पक्ष के वकील भाजपा नेता शिवराज त्यागी ने बताया कि गत 16,जनवरी 2017 को कोतवाली पुलिस ने कपिल अग्रवाल के विरुद्ध धारा 188, 171 125 आईपी से के तहत मामला दर्ज किया था। जिस में आचार संहिता के उल्लंघन करने का मामला बनाया था।
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