मुजफ्फरनगर । शासकीय धन के नुकसान पर नगर विकास अनुभाग के निर्देश के बाद डीएम की ओर से जारी की गई आरसी के सापेक्ष मुजफ्फरनगर की निवर्तमान चेयरमैन अंजू अग्रवाल ने 1.95 लाख रुपए राजस्व विभाग को जमा करा दिया है।
साल 2018-19 के ऑटो-रिक्शा टेंपो शुल्क के ठेके के मामले में शासकीय धन की क्षति को लेकर पालिकाध्यक्ष अंजू अग्रवाल की 1,95,223 रुपए की आरसी (वसूली मांग पत्र) जारी गई थी। नगर विकास अनुभाग-दो के पत्र के बाद तत्कालीन डीएम चंद्रभूषण सिंह ने वसूली मांग पत्र जारी किया था। शिकायतकर्ता निवर्तमान सभासद राजीव कुमार शर्मा और जन विकास सोसाइटी के अध्यक्ष खालिद ने 21 जनवरी 2019 को शिकायत करते हुए कहा था कि वर्ष 2018-19 में ऑटो रिक्शा टेंपो शुल्क की वसूली के ठेके के लिए सार्वजनिक नीलामी 13 जून 2018 को कराई गई थी। अधिकतम बोली एक लाख 40 हजार प्राप्त हुई, लेकिन पालिका चेयरमैन ने बोली को उचित न मानते हुए दोबारा 10 जुलाई 2018 को नीलामी की सूचना का प्रकाशन समाचार पत्रों में कराया। इसके बावजूद नीलामी नहीं की गई। तत्कालीन अधिशासी अधिकारी को कर्मचारियों से वसूली कराने का आदेश दिया था। शिकायतकर्ताओं का कहना था कि पालिका चेयरमैन ने 64,183 रुपए विज्ञापनों पर व्यय किया था। पालिका के कर्मचारियों ने सिर्फ 8,960 रुपए की वसूली की। इस तरह पालिका को कुल एक लाख 95 हजार 223 रुपए का नुकसान हुआ।
शासन ने डीएम से मामले की जांच कराई तो आरोप सही पाए गए। पालिका चेयर पर्सन अंजू अग्रवाल कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सकीं। नगर विकास विभाग ने उन्हें शासकीय नुकसान पर धनराशि जमा कराने के निर्देश दिए थे। इसके बाद उनके विरुद्ध आरसी जारी कर दी गई थी। तहसील प्रशासन के अनुसार वसूली के लिए पालिकाध्यक्ष के आवास पर नोटिस चस्पा किया गया था। पालिका अधिशासी अधिकारी हेमराज सिंह ने बताया कि उन्हें जानकारी मिली है कि राजस्व विभाग ने निवर्तमान पालिकाध्यक्ष से जारी की गई आरसी के तहत धनराशि की वसूली कर ली है।
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