मुज़फ्फरनगर- एआरटीओ विश्वजीत प्रताप ने जानकारी देते हुए बताया कि भारत सरकार की सूचना जारी हुई है जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अधीन जितने भी विभाग हैं, उनके स्वामित्व में जितने भी वाहन 15 वर्ष पूरे कर चुके हैं, उनका अब नवीनीकरण नहीं किया जाएगा उनको स्क्रैप पॉलिसी के तहत, जो गवर्नमेंट द्वारा स्थापित स्क्रैप सेंटर है, उन के माध्यम से उन वाहनों की स्क्रेपिंग कराई जाएगी, अभी यह पॉलिसी सिर्फ सरकारी वाहनों के लिए आई है प्राइवेट वाहनों के लिए नहीं, 1 अप्रैल 2023 से यह नियम लागू हो जाएगा।।
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