शुक्रवार, 20 जनवरी 2023
चार्ज शीट को आनलाइन नहीं डाला जा सकता : सुप्रीम कोर्ट
नई दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को चार्जशीट को सार्वजनिक करने वाली याचिका पर अपना फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि आपराधिक मामलों में जांच एजेंसियों द्वारा दायर आरोप पत्र को सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। चार्जशीट तक मुफ्त सार्वजनिक पहुंच की मांग करने वाली जनहित याचिका को खारिज करते हुए जस्टिस एम आर शाह और सी टी रविकुमार की पीठ ने कहा कि चार्जशीट अपलोड करना दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) के प्रावधानों के विपरीत होगा।
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