मुज़फ्फरनगर। गत 4 अक्टूबर2014 को कोतवाली के शामली में घरमे घुस कर धारदार हत्यार से सादिक पर जानलेवा हमला करने के मामले में आरोपी कालू उर्फ हुक्का उर्फ घोड़ा को दस वर्ष की सज़ा व 27 हज़ार रुपये का जुर्माना किया गया है जुर्माने की रकम से दस हज़ार रुपये घायल सादिक को मिले गें अदालत ने वादी दुवारा अपने बयान से मुकरने व झूठ ब्यानवदेने पर धारा 344 सीआर पी सी के तहत संज्ञान लेकर कार्यवाही के लुए नोटिस जारी किया गया है मामले की सुनवाई ज़िला ज़ज़ चवन प्रकाश की कोर्ट में हुई अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता राजीव शर्माव ए डीजी सी ललित भरदुवाज ने पैरवी की।
अभियोजन की कहानी के अनुसार गत4 अक्टूबर 2014 को कोतवाली थाना के शामली में घर मे घुस कर धारदार हतियार से हमला कर सादिक को घायल करदिया था मामले की रिपोर्ट नाज़िम ने कालू के विरुद्ध लिखाई थी।
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