मुजफ्फरनगर । नाबालिग की हत्या के अपराध में गैंगेस्टर कोर्ट से अभियुक्त को पाँच साल की सजा और पाँच हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है।
मामला थाना तितावी का हैं। दिसंबर 2014में ग्राम मुकन्दपुर थाना तितावी निवासी वादी अरुण ने थाने तहरीर देकर बताया की उसके सात वर्षीय भतीजे कुलवंश की अज्ञात लोगों ने गला काट कर हत्या कर दी। पुलिस ने दो अभियुक्तों मुकन्दपुर निवासी रामवीर पुत्र ओम सिंह और खानपुर खतौली निवासी मोनी उर्फ़ मोनित पुत्र ज्योति प्रसाद को गिरफ्तार कर घटना का खुलासा किया, था। इन दोनों पर गेंगेस्टर एक्ट में भी चालान किया। दोनों अभियुक्तों को हत्या के वाद में आजीवन कारावास हों चुका था। मोनित की जेल में बीमारी के कारण वर्ष 16में मौत हों गयी थी। सुनवाई उपरान्त गैंगेस्टर जज अशोक कुमार ने अभियुक्त रामवीर को पाँच साल की सजा और पाँच हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया। संदीप सिंह, वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी एवं विशेष लोक अभियोजक दिनेश सिंह पुंडीर व राजेश शर्मा ने पैरवी की।
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