लखनऊ । निकाय चुनाव पर हाईकोर्ट का फैसला कोर्ट ने जल्द से जल्द चुनाव कराने का आदेश दिया है। कोर्ट ने सरकार की दलीलों को मानने से इनकार कर दिया। ओबीसी के लिए आरक्षण के बिना चुनाव कराने का आदेश दिया।
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने यूपी के निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर निर्णय दे दिया है। फैसले के अनुसार, निकाय चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण के होंगे। इससे चुनाव कराने का रास्ता साफ हो गया है। कोर्ट में सुनवाई चलते रहने के कारण राज्य निर्वाचन आयोग के अधिसूचना जारी करने पर रोक लगा दी गई थी।
कोर्ट ने कहा है कि जब तक ट्रिपल टेस्ट न हो तब तक ओबीसी आरक्षण नहीं होगा। कोर्ट ने बिना आरक्षण के तत्काल चुनाव कराने के निर्देश दिए। अब निर्वाचन आयोग बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव करा सकता है। ओबीसी में शामिल सीटों को सामान्य माना जाएगा । कोर्ट ने स्टे हटाते हुए सत्तर पेज का जजमेंट दिया है।
हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता की पिटिशन मंजूर कर नगर विकास विभाग के नोटिफिकेशन को रद्द करते हुए इस आरक्षण नोटिफिकेशन गैरकानूनी बताया गया है। 7 दिसंबर का शासन का नोटिफिकेशन भी रद्द किया गया। कोर्ट ने कहा कि चुनाव कब होगा,इसका फैसला सरकार,आयोग करे। जब नई आरक्षण व्यवस्था बनेगी तब चुनाव होगा। यूपी सरकार को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से झटका लगा है। जस्टिस डीके उपाध्याय,जस्टिस लवानिया ने यह फैसला दिया।
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