मंगलवार, 27 दिसंबर 2022

जानिए निकाय चुनाव पर कोर्ट ने क्या कहा

 लखनऊ । इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने शहरी स्थानीय निकाय चुनावों पर राज्य सरकार की मसौदा अधिसूचना को रद्द कर दिया और ओबीसी के लिए आरक्षण के बिना चुनाव कराने का आदेश दिया। यह फैसला जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस सौरव लवानिया की खंडपीठ ने सुनाया। पीठ ने शहरी स्थानीय निकाय चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 5 दिसंबर को जारी मसौदा अधिसूचना को रद्द कर दिया। ये हैं आदेश-


कोई टिप्पणी नहीं:

Featured Post

बीए की छात्रा से ट्यूबवेल पर गैंगरेप

मुजफ्फरनगर। तमंचे की नोक पर बीए की छात्रा से गैंगरेप के मामले में रिपोर्ट दर्ज की गई है।  बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में कॉफी पिलाने ...