बुधवार, 21 दिसंबर 2022

लूट और हत्या के दो आरोपियों को गेंगेस्टर कोर्ट से पाँच -पाँच साल का कारावास और जुर्माना


मुज़फ्फरनगर।  यह प्रकरण जनपद शामली का हैं, दस वर्ष पूर्व ग्राम कूड़ाना शामली निवासी सचिन मलिक रात पौने आठ बजे के लगभग शामली से अपने गाँव जा रहा था, रास्ते में चार बदमाशो ने तमँचे दिखाकर धमकाते हुए सचिन से रुपये मोबाईल और मोटरसाईकिल लूट कर फरार हों गए, जिसकी सचिन ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करायी,इसके कुछ दिनों बाद कूड़ाना निवासी राहुल मलिक के मामा राज सिंह रात आठ बजे के लगभग अपने गाँव भोकाहेड़ी थाना भोपा से कूड़ाना गाँव जा रहें थे की कूड़ाना से पहले रास्ते में घात लगाए बैठे चार बदमाशों ने तमँचे दिखाते हुए आतंकित कर राज सिंह से मोटरसाईकिल लूटने की कोशिश की विरोध करने पर बदमाशों ने राज सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी और मोटरसाईकिल लूट कर फरार हों गए, इस घटना की राहुल ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करायी, इस घटना के कुछ माह बाद ग्राम वहलना थाना कोतवाली निवासी अंशुल मलिक के पिता हरेंद्र की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। 

सभी घटनाओ का खुलासा करते हुए पुलिस ने चार बदमाशों अजीत पुत्र सुरेन्द्र धीवर निवासी बहावड़ी थाना फुगाना, सुनील पुत्र विधि प्रजापति निवासी घुसवा थाना रामपुर जनपद देवरिया, अनिल पुत्र मलखान निवासी वहलना मुजफ्फरनगर, सूरज उर्फ़ काला पुत्र प्रकाश धीवर निवासी बहावड़ी फुगाना को गिरफ्तार कर जेल भेजा, कोतवाली शामली के पूर्व एस ओ धर्मेंद्र चौहान ने इनका गेंगेस्टर एक्ट में भी चालान किया,एक हत्या के अभियोग में चारों को आजीवन कारावास की सजा हों चुकी हैं, शेष विचाराधीन हैं,अभियुक्तगण अजीत और सुनील की पत्रांवली प्रथक कर गेंगेस्टर जज अशोक कुमार ने अजीत और सुनील को पाँच -पाँच साल की सजा और पाँच -पाँच हजार रुपये से दंडित किया।  वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी  संदीप सिंह एवं विशेष लोक अभियोजक दिनेश सिंह पुंडीर व राजेश शर्मा ने पैरवी की। 

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