मुजफ्फरनगर। पुरकाजी से सपा-रालोद गठबंधन विधायक अनिल कुमार को अदालत ने गुरुवार को आचार संहिता उल्लंघन के एक मामले में दोषी करार दिया है। एमपी/एमएलए कोर्ट ने अनिल कुमार पर दोषी ठहराते हुए 15 दिन की सजा और 100 रुपये का जुर्माना भी ठोका है। विधायक अनिल कुमार 2017 के आचार संहिता उल्लंघन के एक मामले में आज कोर्ट में पेश हुए थे।
इस बीच कोर्ट ने निर्णय के विरुद्ध हाईकोर्ट में अपील दाखिल करने के लिए 20,20 हज़ार की दो जमानती दाखिल किए जाने पर एक माह की जमानत पर रिहा कर दिया है। अभियोजन सूत्रों के अनुसार गत 16 मई 2017 को नामांकन दाखिल करने आए अनिल कुमार के विरुद्ध साथ मे भीड़ लाने व निषेधाज्ञा का उल्लंघन पर तत्कालीन एस आई बाबूराम की सूचना पर तत्कालीन सिटी मजिस्ट्रेट मोहम्मद नईम ने निजी वाद कोर्ट में दाखिल किया था। मामले की सुनवाई के चलते विशेष अदालत में चार गवाहों के बयान हए इन मे एस आई बाबूराम, सिटी मजिस्ट्रेट के तत्कालीन पेशकार नरेंद्र कुमार, एस आई सर्वेश कुमार के बयान दर्ज हुए। तत्कालीन सिटी मजिस्ट्रेट मोहम्मद नईम की मृत्यु हो चुकी है। इस कारण से उनके बयान नहीं हो सके।
विधानसभा चुनाव 2017 में रालोद नेता और पुरकाजी से मौजूदा विधायक अनिल कुमार ने नामांकन किया था। नामांकन के बाद थाना सिविल लाइन पुलिस ने उनके खिलाफ आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के आरोप में मुकदमा दर्ज किया था। आरोप था कि अनिल कुमार ने अपने समर्थकों संग ढोल नगाड़ो के साथ पहुंचकर नामांकन किया था। इस मामले में पुलिस ने विवेचना कर विधायक के विरुद्ध कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी थी।
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