मुजफ्फरनगर । बेटे व पत्नी पर जानलेवा हमले में आरोपी पिता को 5 वर्ष की सज़ा व दस हज़ार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
गत 14 नवंबर 2020 को थाना तितावी के ग्राम ढिंढावली में ज़मीन विवाद को लेकर कट्टे से हमला कर पत्नी व बेटे को घायल करने के मामले में आरोपी मनोज बालियान को 5 वर्ष की सज़ा व दस हज़ार रुपये का जुर्माना किया गया है मामले की सुनवाई एड़ी जे 7 के ज़ज़ शक्ति सिंह की कोर्ट में चली अभियोजन की ओर से ऐ डी जी सी प्रवेंद्र कुमार व नीरज मालिक ने पैरवी की। अभियोजन की कहानी के अनुसार गत 14 नवंबर 2020 को थाना तितावी के ग्राम ढिंढावली में प्रसाद चढ़ाकर लौट रहे वादी ऋषभ व उसकी माता सुनीता चौधरी पर कट्टे से फेयर कर जानलेवा किया। हमले में दोनों घायल हो गए। पुलिस ने मनोज बालियान के विरुद्ध धारा 307 504 व 323 के तहत मामला दर्ज किया था। ज़मीन बंटवारे को लेकर पत्नी बेटे के साथ पति मनोज का विवाद 5 वर्ष से चल रहा था। इस वजह से पत्नी बेटे के साथ अलग मेरठ में रह रही थी।
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